हरियाणा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सैनी सरकार की योजना उन लोगों के मालिक बनाने की है जिन्होंने 2004 से पहले पंचायत या सरकारी भूमि पर घर बनाए हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों को अपने आवेदन के साथ 2004 से पहले बने घर का प्रमाण पत्र भी देना होगा। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अवैध कब्जाधारियों को ऐसा करना चाहिए।
सैनी सरकार ने अब ऐसे लोगों को भूमि का मालिक बनाने की नीति बनाई है, जिन्होंने 2004 से पहले पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जे वाले घर बनाए हैं। इन अवैध कब्जाधारियों को जनवरी 2026 तक आवेदन जमा करने होंगे। अवैध कब्जाधारक को अपने आवेदन के साथ यह भी घोषित करना होगा कि उसका अवैध कब्जा कृषि भूमि, गैर-कृषि भूमि, चराई भूमि, खाद गड्ढे, अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल, खेल का मैदान, कुम्हारदाना, मंदिर, मस्जिद, जोहड़, स्कूल, श्मशान, कब्रिस्तान, अबादी, पंचायत घर, पंचायत के पास रास्ता जाट भूमि में है। उनका घर या कब्जा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों के निर्माण और कुओं की खुदाई में बाधा नहीं रहा है। 2004 से पहले उनके द्वारा बनाए गए घर में जो बिजली का मीटर लगा था, वह उनके नाम पर है। यदि पानी का कनेक्शन लगाया जाता है, तो इसके लिए कोई बिल नहीं है। कनेक्शन की तारीख क्या है?