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5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की आजीवन कारावास की सजा रखी बरकरार

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पिलानी क्षेत्र के एक गांव में घर के बाहर खेल रही बच्ची को अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुनील शाहपुरा (गाड़ाखेड़ा) की हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है और फांसी का फैसला सुरक्षित रखा है। गौरतलब है कि 19 फरवरी 2021 में आरोपी सुनील प्रेमिका के न मिलने से नाराज होकर प्रेमिका से मिलने पिलानी जा रहा था इसी दरमियान घर के बाहर खेल रही 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया और बच्ची के साथ घिनौना काम किया।

हाईकोर्ट ने मृत्युदंड का फैसला रखा सुरक्षित

इस पर पिलानी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्ची को गाड़ाखेड़ा गांव के पास खेत से दस्तयाब किया और आरोपी सुनील को उसके घर से हिरासत में लिया। इसके बाद महज 18 दिन में पुलिस ने चार्जशीट पेश की और 22 वे दिन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता देते हैं कि कोर्ट में आरोपी सुनील को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास सहित पॉक्सो एक्ट में मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी।

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आरोपी सुनील ने जयपुर हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी और कल हाई कोर्ट की एक बेंच ने फिर से आरोपी सुनील को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए फांसी का फैसला सुरक्षित रखा है। हाई कोर्ट ने भी इस मामले में पुलिस की तारीफ की है। एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देशन में पुलिस ने रात 11 बजे आरोपी को धर दबोचा। इसके बाद डीएसपी सुरेश शर्मा और उनकी टीम ने दिनरात करीब 12 से 13 घंटे काम कर 40 गवाह और 125 दस्तावेजी साक्ष्य जुटाकर करीब 250 पेज की चार्जशीट तैयार कर 9 वें दिन ही चालान पेश कर दिया।

न्यायालय ने 22 दिन में न्याय देते हुए आरोपी सुनील को फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद पुलिस विभाग ने डीएसपी सुरेश शर्मा को इस मामले में त्वरित गति से कार्रवाई करने और आरोपी को जल्द से जल्द सजा दिलवाले में अहम योगदान पर सम्मानित किया गया था।

इधर क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी डीएसपी सुरेश शर्मा को सम्मानित किया था |

Rakshit Choudhary

Hey, it's me Rakshit Choudhary . I'm a Hindi content writer with over 4+ years of experience. I'm an expert in writing Hindi content on technology and automobiles for the RajasthanTimesNews blog.

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