Rajasthan Food Security Scheme: राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से चल रहे त्याग अभियान की सीमा अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है।यह अभियान 1 नवंबर 2024 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों को सूची से बाहर करना था जो खाद्य योजना पात्र नहीं हैं, जिनके पास सरकारी सहायता का वास्तविक अधिकार नहीं है।जैसलमेर जिले में अब तक 4,460 लोगों ने स्वेच्छा से कार्यक्रम का लाभ त्याग दिया है। जो सराहनीय है।
Rajasthan Food Security Scheme

खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के अनुसार, आयकरदाताओं, सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवाओं में कर्मचारियों के परिवार, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है और जिनके पास निजी चार पहिया वाहन है, उन्हें अयोग्य माना जाता है।
131 लोगों को भेजा नोटिस
131 अयोग्य व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनसे सरकारी अनाज की वसूली की जाएगी। खाद्य विभाग जल्द ही परिवहन विभाग से डेटा प्राप्त करेगा ताकि उन अधिक अयोग्य व्यक्तियों की पहचान की जा सके जिनके पास निजी चार पहिया वाहन हैं।
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मिली जानकारी में अनुपालन अधिकारी और खाद्य विभाग के निरीक्षक प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर औचक निरीक्षण करेंगे।यदि वे अयोग्य पाए जाते हैं, तो लाभार्थियों को कार्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा और उनसे शुल्क लिया जाएगा।
पात्र नागरिक जो कार्यक्रम के लाभ को माफ करना चाहते हैं, वे इसे ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं। अब तक 20.80 लाख नए पात्र व्यक्तियों को राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में जोड़ा गया है।
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